(28-11-2022) प्रदेश में "किसान ड्रोन" खरीदने पर अनुदान के संबंध में निर्देश :-
इस वर्ष 2022-23 से कस्टम हायरिंग केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. संस्थाओं को ड्रोन क्रय पर अनुदान प्रदाय का निर्णय लिया गया है। ड्रोन केवल उन्ही केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को दिया जा सकेगा जिनके पास लायसेंस प्राप्त ड्रोन-पायलट उपलब्ध होंगे। ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदक के पास पासपोर्ट होना आवश्यक होता है। भविष्य में प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा ड्रोन पायलट ट्रेंनिंग स्कूल प्रारंभ किया जा रहा है। अतः इच्छुक आवेदक अपना पासपोर्ट बनवाकर/अपडेट कराकर तैयार रखें। ड्रोन स्कूल प्रारंभ होने पर प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु पृथक से सूचना जारी की जायेगी तथा अनुदान के भौतिक लक्ष्य प्रदाय किये जायेंगे।
जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि के विवरण हेतु क्लिक करें। क्लिक करें।
कस्टम हायरिंग केंद्रों की लॉटरी उपरांत प्राथमिकता सूची पोर्टल पर जारी कर दी गई है देखने हेतु क्लिक करें।
जिन कृषकों ने विगत वर्ष आवेदन किया था एवं किसी कारण से उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हो सके वे कृषक पुनः आवेदन कर सकते है।
नोट :- आवेदन करते समय अगर बायोमेट्रिक डिवाइस काम न करें तो -
1. डी.बी.टी पोर्टल (https://dbt.mpdage.org) से नवीन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इनस्टॉल करें।
2. या एक से अधिक बायोमेट्रिक डिवाइस कंप्यूटर में इनस्टॉल होने की स्थिति में सिर्फ एक डिवाइस की ही सर्विस चालू रखें।